मध्य प्रदेश

गुना में बसों में यात्रियों की सुरक्षा में यातायात नियमों की अनदेखी पाये जाने पर 60 वाहनों पर लगाया 25,700/-रुपये जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गुना: नवागत पुलिस अधीक्षक गुना अंकित सोनी द्वारा जिले में सरल व सुदृढ़ यातायात व्‍यवस्‍था बनाकर रखने एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्‍ती से पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही हेतु दिये जा रहे निर्देशों के गुना पुलिस द्वारा जिले में वाहन चैकिंग की निरंतर कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । इसी तहत अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर के मागर्दशन में यातायात प्रभारी निरीक्षक अजयप्रताप सिंह कुशवाह द्वारा अपने यातायात बल के साथ बीती रात गुना के अंबेडकर चौक पर बसों की चेकिंग की गई । इस दौरान हंस ट्रेवल्स, गिर्राज ट्रेवल्स, पीतांबरा ट्रैवल्स आदि बसों को चैक किया गया, जिसमें उनके फि‍टनेस, परमिट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जाँचे गए । साथ ही ड्राइवर्स का ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट किया गया एवं बसों के अंदर मौजूद सवारियों की गणना भी की गई । एक बस ड्राइवर शराब के नशे में भी मिला जिस कारण उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत न्यायिक चालान बनाया गया । कई बसों की केबिन में 05 तो किसी बस में 07 लोग अतिरिक्त संख्या में बैठे मिले । क्षमता से अधिक सबारियां बैठी होने पर विधिवत जुर्माने की कार्यवाही की गई । इस चेकिंग में कुल 60 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 25,700/-रुपये शमन शुल्क वसूला गया ।थाना प्रभारी यातायात द्वारा चालकों को समझाइश दी गई कि शराब पीकर या अन्य किसी नशे की हालत में बस नही चलाएं । बसों में क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाएं । बसों में इमरजेंसी विंडो और आग बुझाने के सिलेंडर और मेडिकल की किट जरूरी दवाइयों व उप‍करणों सहित सही हालत में रखें । तेज रफ्तार में बस नही चलाएँ । आपकी खुद की हिफाजत के साथ-साथ बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुँचाने की जि‍म्मेदारी भी बस स्टाफ के ऊपर रहती है और इसमें भी ड्रायबर्स की सबसे ज्‍यादा जिम्‍मेदारी रहती है । इसलिये सभी चालक हमेशा ट्राफिक नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करें ।

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