आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन उड़ाने पर जिले में लगा प्रतिबन्ध

औद्योगिक संस्थानों एनटीपीसी, एनसीएल व निजी पावर प्लांटों के पास नहीं उड़ा सकते ड्रोन।
नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
सिंगरौली। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई में ड्रोन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लड़ाई को ध्यान में रखते हुए जिले की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने आदेश जारी कर ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश में संवेदनशील जगहों जैसे एनटीपीसी, एनसीएल, बंधौरा महान एनर्जेन, सासन पावर, जेपी निगरी, हिंडालको त्रिमुला इंडस्ट्रीज गोंदवाली, आईओसी औद्योगिक संस्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति संस्थान, संगठन आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किये जाने के आदेश दिये गये हैं। शादी विवाह में ड्रोन उड़ाने की लेनी होगी अनुमति शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। बगैर अनुमति के जो लोग ड्रोन उड़ायेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ड्रोन चलाने के अलावा औद्योगिक संस्थानों की फोटो और वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई है।