अमरोहा में दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

ससुराल पक्ष के 5 लोगों को 2-2 साल की सजा, सभी पर 55 हजार का जुर्माना
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
अमरोहा : न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही ससुराल पक्ष के पांच अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा दी है। मामला डिडौली क्षेत्र के कटाई गांव से जुड़ा है। किसान नरेश की बेटी अनीता की शादी 1 मई 2014 को नौगांवा सादात के अव्वलपुर गांव निवासी चमन सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 23 फरवरी 2019 को ससुराल वालों ने अनीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पीड़िता के पिता ने पति चमन सिंह समेत परिवार के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने चमन सिंह, भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर, रामेश्वरी देवी और रघुवीर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति चमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया। अन्य पांच आरोपियों को दहेज उत्पीड़न का दोषी करार दिया। सभी दोषियों पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।