उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर हमेशा तैयार रहता है उपभोक्ता फोरम

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
गोड्डा : उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं उसे न्याय दिलाने को लेकर जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। जहां किसी भी विभाग से संबंधित उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा सही तरीके से किया जाता है। जिला उपभोक्ता फोरम का मुख्य कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के विवादों का निपटारा कराया जाना है। इसी क्रम में मुख्यालय में भी जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत है। लेकिन विडंबना यह है कि जागरूकता एवं जानकारी के अभाव में उपभोक्ता वहां तक अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि चाहे व्यापारी वर्ग से उपभोक्ताओं की मसले की बात हो या बिजली, एलआईसी, बैंक किसी भी तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए जिला उपभोक्ता केंद्र सक्षम है।
45 मामलों का हुआ है निष्पादन 78 मामले अभी पड़े हैं पेंडिंग
उपभोक्ता फोरम की बात करें तो तो यहां वित्तीय वर्ष 2024 तक 45 मामलों का निष्पादन किया गया है। जबकि 72 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। उपभोक्ता फोरम से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 -26 में अब तक 07 नए मामले दर्ज कराए गए। जिसमें एक मामले का निष्पादन किया गया है। इस वर्ष छह मामले पेंडिंग ही है यानी अब तक कुल मिलाकर 78 मामले पेंडिंग है।
बगैर अध्यक्ष के चल रहा फोरम
जिला उपभोक्ता फोरम की संरचना के अनुरूप वहां मामले का निष्पादन के लिए एक अध्यक्ष, सचिन एवं दो सदस्य की टीम होती है। लेकिन पिछले 6 महीने से उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष का पद खाली है। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष मकबूल हुसैन ने 17 जनवरी 25 को अपना इस्तीफा दे दिया था। तब से अब तक बगैर अध्यक्ष के ही उपभोक्ता फोरम चल रहा है।
हालांकि इसके दो सदस्य अनीता मंडल एवं उत्तम कुमार है जो उपभोक्ता के समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं वहीं पदेन सचिव जिला आपूर्ति पदाधिकारी है।
सबसे अधिक मामले बैंक एवं एलआईसी के
उपभोक्ता फोरम में सबसे अधिक मामले एल आई सी एवं बैंक से संबंधित सामने आते हैं। हालांकि कुछ एक मामले बिजली विभाग एवं दुकानदारों से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एल आई सी का मामला सर्वाधिक होता है।
क्या कहती है सदस्यता
जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य अनीता मंडल ने बताया कि ग्राहकों की शिकायतों को बेहतर ढंग से निपटारा करना एवं उसे न्याय दिलाना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सभी सदस्य पूरी जांच पड़ताल कर उपभोक्ताओं के हितों के लिए अपनी सहमति एवं फैसला देते हैं। बताया कि एलआईसी एवं बैंक से संबंधित मामले अधिक आते हैं। पिछले दिनों एल आई सी के विरुद्ध बड़ा फैसला दिया गया था जहां पीड़ित को मुआवजा दिलाया गया। कहा कि ग्राहकों को बेहतर न्याय दिलाने के बाद काफी बेहतर महसूस होता है। हालांकि बगैर अध्यक्ष के जस्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है बावजूद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह फोरम हमेशा तैयार है। उन्होंने आम जनों से भी अपील किया कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वह उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां से उन्हें न्याय निश्चित तौर पर दिलाया जाएगा।