दिल्ली मंत्रिमंडल ने किया स्कूल फीस विनियमितिकरण अध्यादेश मंजूर।
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर लगेगी लगाम।

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी स्कूलों में फीस संरचना को विनियमित करने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली सरकार को मानदंडों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही मानदंडों के उल्लंघन पर स्कूलों से फीस संशोधन का प्रस्ताव देने का उनका अधिकार भी छीन लेने का प्रावधान है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर आधारित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। सूद ने कहा,अध्यादेश को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह उन अभिभावकों के लिए खुशी का दिन है जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। यह कानून का रूप लेगा।’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह निर्णय भविष्य में दिल्ली के 1,677 निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्रिमंडल द्वारा 29 अप्रैल को स्वीकृत मसौदा अध्यादेश के अनुसार, मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है।