बाल श्रमिक का सफल रेस्क्यू, सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Successful rescue of child labourer, FIR lodged against concerned person

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
साहेबगंज। श्रम विभाग, साहिबगंज द्वारा गोडबाड़ी हटिया स्थित “जनता गैरेज” से एक नाबालिग बालक को श्रमिक के रूप में कार्यरत पाए जाने पर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बाल श्रम उन्मूलन के दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे समाज में बाल श्रम के प्रति जागरूकता और कानूनी भय का संदेश जायेगा। श्रम विभाग की इस कार्रवाई में श्रम अधीक्षक धीरेंद्र महतो के नेतृत्व में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गिरीश चंद्र प्रसाद, चाइल्ड लाइन से इकबाल एवं अमन साथ ही स्थानीय पुलिस बल के पदाधिकारी भी शामिल रहे। रेस्क्यू के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान में कार्यरत नाबालिग से नियमित रूप से कार्य कराया जा रहा था, जो कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 उल्लंघन के अंतर्गत आता है। बालक को तत्काल वहां से मुक्त कराकर आवश्यक काउंसलिंग एवं पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिक को रेस्क्यू करने के पश्चात संबंधित प्रतिष्ठान मालिक के विरुद्ध बाल श्रम निषेध अधिनियम से संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस विभाग द्वारा भी मामले की गहन जांच प्रारंभ कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। श्रम अधीक्षक धीरेंद्र महतो ने इस अवसर पर कहा कि, “जिला प्रशासन बाल श्रम के विरुद्ध पूरी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। बालकों का स्थान स्कूल है, कार्य स्थल नहीं। ऐसे मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। श्रम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम होते हुए दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर दे।