
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
बोकारो। सड़क दुर्घटना में 02 की मौत मामले में राम जी हुए बरी। बोकारो की एक कोर्ट ने आज एक सड़क दुर्घटना मामले में दो लोगों की हुई मौत को लेकर चल रहे एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए सुनील राम को बाइज्जत बरी कर दिया। बोकारो की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि कुमारी की अदालत ने GR केस नंबर – 955/21 में आरोपी सुनील राम को बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला हरला थाना कांड संख्या – 70/21 से संबंधित था, जिसमें सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने सुनील राम पर वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने प्रभावी ढंग से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने सुनील राम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है। यह मामला सड़क सुरक्षा और वाहन चालन में सावधानी की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है।



