अमरोहा
नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो दोषियों को सजा
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले हुए नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो प्रथम की कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
यह घटना 14 मई 2020 की है। उस दिन अनुसूचित जाति वर्ग के एक किसान की 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसके पिता सब्जी की खरीद-फरोख्त के लिए रामपुर गए थे। माता चारा लेने खेत पर गई थी।
दोपहर करीब डेढ़ बजे किशोरी गांव के ही रहने वाले सुंदर उर्फ राजीव की चक्की से आटा लेने गई थी। सुंदर ने उसे आटा लेने के बहाने अंदर बुलाया। वहां सुंदर और उसके दोस्त विनोद ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। फिर धमकी देकर भगा दिया।
बदहवास हालत में घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सुंदर और विनोद के खिलाफ गैंगरेप, मारपीट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी जमानत पर थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने पैरवी की। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन और साक्ष्य के आधार पर सुंदर उर्फ राजीव और विनोद को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में बिजनौर जेल भेज दिया गया है।



