असम

असम सरकार के महाधिवक्ता देवजीत शैकिया ने किया 28.95 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में गिरफ्तार व्यवसायी के लिए जमानत की पैरवी। 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

असम : सामग्री और सेवा कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की ओर असम सरकार के महाधिवक्ता देवजीत शैकिया ने पैरवी की। 28 अगस्त गुरुवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता देवजीत शैकिया ने इस कार्य की कड़ी पैरवी की, जिससे विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता होने के बावजूद वे जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी की जमानत कैसे मांग सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 28.95 करोड़ रुपये की सामग्री और सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के मामले में गुवाहाटी बेलतला के गौरव अग्रवाल नामक एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया था। सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामग्री और सेवा कर चोरी के आरोप में व्यवसायी अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। परिणामस्वरूप, गिरफ्तार आरोपी अग्रवाल ने हाल ही में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। विशेष रूप से, गुरुवार को अदालत में सामग्री और सेवा कर चोरी के मामले में गिरफ्तार गौरव अग्रवाल की जमानत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए। महाधिवक्ता देवजीत शैकिया ने कहा कि जांच में सहयोग के बावजूद विभागीय नियमों का उल्लंघन करते हुए आरोपी अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में, गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा भी उन्होंने तर्क दिया। इसके विपरीत, जीएसटी विभाग के प्रतिनिधि अधिवक्ता एस.सी. कायेल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसी बीच, जीएसटी विभाग के अधिवक्ता कायेल ने महाधिवक्ता शैकिया के इस मामले में दखल देने पर सवाल उठाया और यह पूछा कि महाधिवक्ता होते हुए वे किस प्रकार मामले में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अधिवक्ता कायेल ने अदालत को मौखिक रूप से बताया कि केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में सामग्री और सेवा कर की आय बाँटी जाती है। हालांकि, महाधिवक्ता शैकिया ने तुरंत इस विषय को व्यक्तिगत बनाने का आरोप लगाया। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने इस मामले के सभी विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरोपी गौरव अग्रवाल की गिरफ्तारी के संबंध में सामग्री और सेवा कर विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बता दें कि, इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित किया गया है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button