अमरोहा
फार्म हाउस पर हत्या का फैसला
अमरोहा में कुल्हाड़ी से युवक की गर्दन काटने वाले आरोपी को उम्रकैद और 1000 रुपये जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : के मंडी धनौरा तहसील के गजरौला में एक फार्म हाउस पर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया। जमानत पर चल रहे दोषी को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया। घटना 25 अप्रैल 2019 की है। गुलालपुर स्थित वर्मा फार्म हाउस पर मृतक मोनू गेहूं की कटाई के लिए आया था। मोनू बुलंदशहर के स्याना के घंसूरपुर का रहने वाला था और किराए पर ट्रैक्टर चलाता था। उसने नोएडा के कामबक्शपुर निवासी नरेंद्र कुमार के साथ यह फार्म हाउस ठेके पर लिया था। इसमें तिमारपुर के दिनेश प्रधान और गणपत गुर्जर भी साझेदार थे। घटना के दिन आरोपी योगेंद्र फौजी ने शराब पीकर गाली-गलौज शुरू कर दी। मोनू ने इसका विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आया। दोपहर में जब नरेंद्र प्रधान, गणपत और अन्य लोग खाना बना रहे थे, योगेंद्र फौजी ने कुल्हाड़ी से मोनू की गर्दन पर कई वार कर दिए। शोर मचने पर आरोपी वहां से भाग गया। नरेंद्र और गणपत घायल मोनू को गढ़मुक्तेश्वर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रेमपाल की शिकायत पर गजरौला पुलिस ने योगेंद्र फौजी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। अदालत ने सभी साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।




