मुरादाबाद
कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म हत्या के दोषी को सुनाई सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) घनेंद्र कुमार की अदालत ने सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी युसूफ उर्फ लालू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी
22 दिसंबर 2021 को कांठ थाना क्षेत्र में रहने वाले मछली विक्रेता ने थाने में जाकर अपनी सात साल की बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो दिन बाद गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने कांठ के मोहल्ला पट्टीवाला निवासी युसूफ उर्फ लालू को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में कबूला था कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म और इसके बाद हत्या कर दी थी।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम युसूफ को अपहरण, हत्या, पॉस्को और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माने की धनराशि से 75 प्रतिशत वादी को दिया जाएगा।



