सिंगरौली

 अब बेमानी हो गई सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी लेना

अधिवक्ता रामसेवक बैस को उप पंजीयक ने नही दी जानकारी

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली । जिले में अब लगता है सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी लेना बेमानी हो गई है। अब तो इसका लाभ बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। बहोत मामले में तो इसकी जानकारी देना ही सही नहीं समझते अधिकारी। ऐसा ही एक मामला आया है जहां सिंगरौली जिला एवं सत्र न्यायालय बैढ़न के अधिवक्ता रामसेवक बैस ने सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार से सितम्बर महीने के चौथे सप्ताह में जानकारियां मांगा था। लेकिन उप पंजीयक ने जानकारी नही दिया। अंतत: अधिवक्ता ने अपील कर लिया है। दरअसल अधिवक्ता रामसेवक बैस ने बताया कि सेवा प्रदाता अंकित प्रसाद दुबे पिता इन्द्र प्रसाद दुबे का वेन्डरशिप समाप्त किये जाने का कलेक्टर के समक्ष मौखिम शिकायत पत्र जारी एवं पारित आदेश 9 जून 2025 को लेख किया गया। जिसके नकल के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 23 सितम्बर को आवेदन को पेश किया गया। समय सीमा पूर्ण होने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रदान नही किया गया और न ही कोई शिकायत पत्र की कॉपी एवं कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश दिया गया।
अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि उप पंजीयक सिंगरौली कलेक्टर का फर्जी हवाला देकर द्वेवश भावना से सेवा प्रदाता का वेन्डरशिप समाप्त होने संबंध में कार्रवाई की गई। अधिवक्ता ने कहा कि उप पंजीयक के द्वारा जानकारी न देेने पर वरिष्ठ अधिकारी के यहां अपील की गई है। सूत्र बताते है साहिल उप पंजीयक सर्वेसर्वा है। उसके आगे किसी की भी नही चलती। जिस तरह से उप पंजीयक को सलाह देगा वे उसी तरह के कार्य करते हैं। आरोप है कि साहिल कई महीनों से उप पंजीयक दफ्तर में एक-एक रजिस्ट्रियों पर नजर रखते हुये दखल देता रहता है। जबकि साहिल उप पंजीयक दफ्तर का कोई स्टाफ भी नही है, हालांकि वह सेवा प्रदाता जरूर है। लेकिन दफ्तर में दखल देने के लिए छूट कहां से मिली हुई है।
सूत्र बताते हैं कि कई सेवा प्रदाता इस दखलंदाजी से परेशान है। वहीं पूरे दिन दफ्तर में मौजूद रहता है। अब सवाल उठ रहा है कि सब रजिस्टार कार्यालय का स्टाफ न होने के बावजूद कुछ वर्षो से पूरी तरह से सक्रिय रहता है। इसकी कई बार शिकायते भी हुई, लेकिन पंजीयक भी नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि उन्हें भी सब कुछ पता है।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button