ललितपुर

पत्रकार पर हमला करने वाले मिलावटखोर पुलिस ने दबोचे

नकली घी सप्लाई की खबर चलाने से भरा गया सेम्पल

पत्रकार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

ललितपुर। जिले के अलावा अन्य राज्य व महानगरों में व्यापक पैमाने पर नकली घी खपाने वाले डेयरी संचालक ने बीते शनिवार को कवरेज करने जा रहे पत्रकार पर पतीले से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद से पत्रकारों में आक्रोश बना हुआ है। हालांकि पत्रकार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकारों ने दुकानदार के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करायी जाने की मांग भी उठायी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस ने हमलावर दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है।
हमले में घायल भारत समाचार के संवाददाता संजीव नामदेव ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उसके द्वारा 7 नवम्बर को साहू दूध डेयरी में नकली घी की खबर कबरेज कर न्यूज चैनल पर चलायी गयी थी। इस खबर का संज्ञान लेकर फूड निरीक्षक द्वारा घी का सेम्पल लिया था। अगले दिन 8 नवम्बर को अपराह्न करीब 1 बजे वह साहू दूध डेयरी के सामने से कवरेज करने के लिए जा रहे थे, तभी डेयरी के संचालक विशाल साहू पुत्र जगदीश साहू, विकास साहू ने अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ उसे रोक लिया और गालियां देते हुये कहने लगे कि जो न्यूज उनके द्वारा चलायी गयी, उससे उसे 50 हजार रुपये का नुकसान हो गया है, जो कि अब उससे ही वसूल किया जायेगा। आरोप है कि जबरन पत्रकार से मारपीट करने पर आमादा हो गये और विरोध करने पर उक्त लोगों ने एकराय होकर उन पर खौलता हुआ घी डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जब इसमें असमर्थ हो गये तो उक्त लोगों ने पतीले से हमला कर दिया। पत्रकार ने बताया कि वह अपनी जान बचाकर किसी प्रकार वहां से भाग निकला। पत्रकार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने विशाल साहू, विकास साहू व अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191 (2), 352, 115 (2) व 119 (1) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
दोनों भाईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर
पत्रकार संजीव नामदेव पर हमला करने वाले तालाबपुरा जगदीश साहू के दोनों लड़कों में विशाल साहू व विकास साहू को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। एसपी मो.मुश्ताक के आदेश, एएसपी कालू सिंह व सीओ सदर अजय कुमार के संयुक्त पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने दोनों हमलावरों को धर दबोचा है। पुलिस ने दोनों हमलावरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 352, 115(2), 119(1) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है। हमलावरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी, उ.नि. रोहित कुमार, कां.अमित, कां. सूरज कुमार आदि शामिल रहे।
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