गोड्डा
जेंडर आधारित हिंसा पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बोआरीजोर। बोआरीजोर प्रखंड के देवीपुर पंचायत भवन में जेंडर आधारित हिंसा पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का संचालन RASTA, Godda संगठन द्वारा किया गया। जिसमें DLSA, गोड्डा से मुख्य अतिथि राहुल कुमार ( Asst. LADC) उपस्थित रहे।
शिविर में उपस्थित किशोरियों एवं महिलाओं को राहुल कुमार ने जेंडर आधारित हिंसा, हिंसा के विभिन्न प्रकार, बाल विवाह, POCSO एक्ट, आर्टिकल – 14 समानता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, शिक्षा का अधिकार सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने DLSA (District Legal Services Authority) के बारे में भी बताया। DLSA एक सरकारी संस्था है जो गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को मुफ़्त कानूनी सहायता, काउंसलिंग और कानूनी जागरूकता प्रदान करती है।
साथ ही उन्होंने POCSO एक्ट को सरल भाषा में समझाया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा देता है और ऐसे अपराधों पर सख्त सजा तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है। बच्चों के साथ यौन अपराध पर POCSO एक्ट के तहत 3 साल से लेकर 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, जबकि गंभीर मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक हो सकता है।
उन्होंने ‘बाल विवाह के दुष्परिणाम’ पर विशेष चर्चा करते हुए उदाहरण द्वारा बताया कि यह न सिर्फ बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, भविष्य और संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कार्यक्रम के दौरान किशोरियों और महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और समाज में अब भी मौजूद पुरानी कुरीतियों पर अपने विचार साझा किए। प्रतिभागियों ने खुलकर कई सवाल पूछे, जिनका श्री राहुल कुमार ने सरल और स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया। शिविर में RASTA टीम से जूली कुमारी, प्रमिला कुमारी, उषा कुमारी, मेरी किस्कू, भरत कुमार उपस्थित थे।
आयोजन का उद्देश्य समुदाय में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं एवं किशोरियों को सशक्त बनाना और हिंसा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाना था।




