ललितपुर

अभिभावक पर प्रधानाचार्या ने लगाए अभद्रता करने का आरोप

पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर

प्रधानाचार्य को लेनी पड़ी न्यायालय की शरण
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। मां ललितेश्वरी मंदिर नदीपार रावतयाना में रहने वाली शमीम बेगम पत्नी शकील अहमद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में वाद दायर किया है। बताया कि वह मोहल्ला चौकाबाग स्थित केबी विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाचार्य हैं। उनके विद्यालय में दरयाब सिंह पुत्र पहलवान सिंह व उसकी पत्नी शशि के पुत्र आदर्श कुमार कक्षा 5 व कपिल कक्षा 2 में अध्ययनरत हैं। जब उसने दरयाब सिंह से बच्चों की बकाया फीस 1900 रुपये को जमा करने की बात कही तो शराब के नशे में धुत्त दरयाब सिंह प्रतिदिन विद्यालय आकर शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने लगा। इसके अलावा प्रबंधक व महिला शिक्षिकाओं को सड़क पर अभद्रता की जाने लगी। काफी समझाने के बाद भी वह नहीं माना। आरोप है कि 3 अक्टूबर की सुबह 11.10 बजे दरयाब सिंह शराब पीकर विद्यालय आया और शिक्षिकाओं व पीडि़ता से अभद्रता करने लगा। वहीं प्रबंधक राजेश साहू ने दरयाब को विद्यालय से जाने के लिए कहा तो दरयाब ने अभद्रता करते हुये गालियां दीं गयीं और धमकाया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि दरयाब सिंह ने स्वयं को अनुसूचित जाति का बताते हुये फीस माफी की बात कही, इस पर उन्होंने प्राईवेट विद्यालय में इस प्रकार के प्रावधान न होने की बात कही। प्रधानाचार्य का आरोप है कि दरयाव सिंह ने उन्हें हरिजन उत्पीडऩ के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गयी। मौके पर चौबयाना निवासी हरिशंकर झां पुत्र दामोदर व प्रबंधक राजेश साहू पुत्र स्व.देवीप्रसाद साहू ने घटना को देखा, जिस पर दरयाब ने प्रबंधक को गला काट देने की धमकी दी गयी। आरोप है कि कुछ दिनों बाद दरयाव सिंह ने मुकद्दमा दर्ज कराते हुये राजीनामा के एवज में चार लाख रुपयों की मांग की। 3 नवम्बर को इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री व डीजीपी को शिकायत दी और 7 व 8 नवम्बर को एसपी के समक्ष शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। पुलिस ने अब न्यायालय के आदेश पर दरयाव सिंह व उसकी पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 (2), 133, 352, 351 (3) के तहत मुकद्दमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button