शामली
29 साल बाद भी न्याय का इंतजार
किसान ने खराब ट्रैक्टर का मुआवजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय आयोग का रुख किया
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। क्षेत्र के गांव हैदरपुर के 71 वर्षीय किसान साहब सिंह ने खराब ट्रैक्टर के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से आहत होकर ट्रैक्टर निर्माता कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। यह मामला करीब 29 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। किसान साहब सिंह ने बताया कि यह मुकदमा उनके पिता स्व. स्वरूप सिंह ने वर्ष 1997 में दायर किया था। उनके अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक की कैराना शाखा से ऋण लेकर उनके पिता ने महेंद्रा कंपनी का 475 डीआई मॉडल ट्रैक्टर खरीदा था। आरोप है कि कंपनी ने खराब ट्रैक्टर उपलब्ध कराया, जिसे बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो बदला गया और न ही उसकी खामियों को ठीक किया गया। ट्रैक्टर खराब होने के कारण खेती प्रभावित हुई और फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया गया। परेशान होकर स्वरूप सिंह ने राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ मुआवजे की याचिका दाखिल की थी। साहब सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ ने 7 अप्रैल 2021 को आदेश पारित किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। इस लंबित विवाद के चलते उन्होंने अब राष्ट्रीय आयोग का दरवाजा खटखटाया है और कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की है।


