भरत पुर

खाद्य कारोबारियों पर सख्ती

अब बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा कारोबार

व्यापारियों ने शिविर में किया आवेदन, जारी हुए लाईसेंस

95, कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइसेंस बनवाऐ

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

भरतपुर : खाद्य करोबार सुरक्षित और कानूनी दायरे में लाने के लिए खाध सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी बीच कारोबारियों की सुविधा के लिए कस्बे की पुरानी सब्जी मण्डी स्थित सेठ मांगीलाल भडाके वाले अग्रवाल समाज भवन में आज गुरूवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भरतपुर द्वारा महेश शर्मा के नेतृत्व में खाध लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया जहां अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते व्यापारियों की समस्या का समाधान किया गया। वही खाध सुरक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न 95, कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइसेंस बनवाने का लाभ लिया। वही खाद सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थोक फुटकर व्यापारी, फेरी वाले, कैटरिंग सेवाएं, ट्रांसपोर्टर, फूड प्रोडक्शन व विक्रय इकाइयां, मेडिकल स्टोर,मदिरा दुकानें,फल, सब्जी,मांस,अण्डा विक्रेता,चाट पकौड़ी ठेले, किराना, मिठाई, नमकीन व्यवसाय आदि सभी को रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइसेंस बनवाना जरूरी है। वही उन्होंने बताया कि खाद सुरक्षा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए नाम,पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल का स्वामित्व प्रमाण घोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई का फोटो प्रोसिडिंग एरिया का लेआउट, पानी की जांच रिपोर्ट और मण्डी जैसे दस्तावेज अवश्य होंगे।

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