कैराना
न्यायालय ने दो अलग- मामलों में सुनाई सज़ा,लगाया अर्थदण्ड
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। थाना झिंझाना और थाना कांधला के दो मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 में थाना झिंझाना में अभियुक्त जर्मन सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आज अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह प्रावधान भी रखा कि अर्थदंड न अदा करने पर 1 दिन का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। वहीं, वर्ष 2016 में थाना कांधला में जयपाल पुत्र जिले सिंह के खिलाफ धारा 325, 504 में मामला दर्ज था। पुलिस की सशक्त पैरवी के बाद, अदालत ने आज उसे धारा 325 में तीन वर्ष के कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 504 में एक वर्ष के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का राज कायम रहेगा।