गोड्डा

सिविल एसडीओ ने लगाई निषेधाज्ञा, आदेश के उल्लंघन पर कारवाई होगी 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। नगरपालिका (आम) निर्वाचन- 2026 के मतदान प्रक्रिया के स्वच्छ एवं निष्पक्ष संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुरूप गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत लोकशांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु, अनुमण्डल दण्डाधिकारी बैद्यनाथ उरांव द्वारा गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्यों में नियुक्त / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकरियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मेला मैदान, गोड्डा में लगे राजकीय मेला, शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध बी०एन०एस० की धारा-223 एवं नियमानुसार विधि-सम्मत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगायेंगे।
2. पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार यथा-लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या अन्य किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।
4. चुनाव जुलूस, चुनाव सभाओं, प्रदर्शन, धरना, रैली, बैठक आदि का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। नियमानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयोग करने की अनुमति रहेगी।
5. किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहनों का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen) पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा कोई ऐसा कार्य जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे प्रतिबंधित रहेगा।
7. मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना अथवा मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
8. सभी अभ्यर्थियों द्वारा अपने विरोधियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा।
9. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएँ चिपकाने, लिखने आदि के लिए गृह स्वामी से लिखित अनुमति के बिना अपने पक्ष में उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा।
10. अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न करना, उन्हें भंग करना अथवा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गये पोस्टर को अन्य अभ्यर्थियों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
11. सभी अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को समय पर सूचना देना अनिवार्य होगा।
12. यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. जुलूस का आयोजन करने वाले अभ्यर्थी को जुलूस का स्थान, समय एवं मार्ग पूर्व से निर्धारित करना होगा और जुलूस की समाप्ति का स्थान और समय भी पूर्व से निर्धारित करना होगा। इसके बाद फेरबदल निषिद्ध रहेगा।
14. आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना देना आवश्यक होगा, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।
15. जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें (अस्त्र-शस्त्र) लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, प्रतिबंधित रहेगा।
16. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उसको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
17. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पत्तियों यथा-कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खंभों, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा।
18. किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल, पलैक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
19. नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करना प्रतिबंधित रहेगा।
20. कोई भी व्यक्त्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी को मतदान केन्द्र पर जाने/मतदान कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
21. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-F.No.-56/Misc./2012 दिनांक-19 सितम्बर, 2012 में निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर The Prevention of Cruelty Act, 1960, Wild Life Protection Act, 1972 एवं The Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules. 1965 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी, क्योंकि पशुओं का प्रयोग किया जाना भारत के संविधान की धारा-51 A (g) का उल्लंघन है।
22. आदर्श आचार संहिता के सभी अवयवों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
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