कैराना

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को सजा

2 साल 9 माह की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी पैरवी का असर देखने को मिला है। गैंगस्टर अधिनियम के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008 में थाना कैराना क्षेत्र के ग्राम नंगला राई निवासी मेहरदीन पुत्र जरीफ के खिलाफ मु0अ0सं0 1035/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय में मजबूत व सशक्त पैरवी की गई। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी मेहरदीन को 02 वर्ष 09 माह के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में सशक्त पैरवी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिससे जनपद में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।
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