बरेली
विधानसभा निर्वाचक नामावलियो के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने करी समीक्षा
विशेष अभियान चलाकर डोर टू डोर जाकर फार्म 6 को भरवाए जाने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा निर्वाचक नामावलियो के संदर्भ बैठक आयोजित की गयी।बैठक में महिला और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने करने हेतु समस्त विभागों के कर्मियों और डिग्री कालेज व इंटर कालेज के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाकर सभी से फार्म 6 भरवाए जाने के निर्देश दिये गए और अधिक से अधिकारी पात्रो के फार्म 6 भराये जाने के लिए रणनीति तैयार की गयी।
बैठक में अवगत कराया गया कि 22.02.2026 (रविवार) को जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जायेगा इस दिन दावे आपत्ति, नोटिस सुनवाई के अतिरिक्त 18 वर्ष कि आयु पूर्ण करने वालो के अधिक से अधिक संख्या में महिला एवं युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु फार्म-6 भरवाये जाने है। बैठक में समस्त ई.आर.ओ, ए.ई.आर.ओ को निर्देश दिये गए कि सभी बी.एल.ओ तथा सुपरवाइजरों को यह निर्देश दे दिये जाए कि दिनांक 22 फरवरी को अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों के फार्म 6 भरवाए जाये।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में माननीय आयोग द्वारा विशेष अभियान की तिथि-22 फ़रवरी (रविवार) निर्धारित की गयी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की समस्त 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 118-बहेड़ी, 119-मीरगंज, 120-भोजीपुरा, 121-नवाबगंज, 122-फरीदपुर (अ०जा०). 123-बिथरी चैनपुर, 124-बरेली, 125-बरेली कैण्ट व 126-आंवला के समस्त 3835 बूथ पर बूथ लेवल अधिकारियों (बी०एल०ओ०) द्वारा समय पूर्वाह्न 10.30 बजे से सायं 04ः30 बजे तक दिनांक 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची के साथ जिनके नाम मृतक / स्थानांतरित / अनुपस्थित / दोहरी प्रविष्टि / गणना प्रपत्र हस्ताक्षर कर बी०एल०ओ० को वापस न देने के कारण आलेख्य मतदाता सूची से कट गए हैं, उनके नामों की सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा, तथा नामों का सत्यापन कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान बी०एल०ओ० के पास फार्म 6, 7 एवं फार्म-8 उपलब्ध रहेगे तथा जो व्यक्ति 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2026, 01 जुलाई, 2026 व 01 अक्टूबर, 2026 को अर्ह हो रहे है, अर्थात कोई पात्र व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो ऐसे व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 के साथ (अनुलग्नक-अ) भरकर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। बैठक मे अपर जिलधिकारी (वि/रा) संतोष कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सहित समस्त ई.आर.ओ व ए.ई.आर.ओ गण, विभिन्न विभागों के विभागध्यक्ष व विभिन्न डिग्री/इंटर कालेजों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



