
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
पाकुड़। जिले के हिरणपुर थाना काण्ड संख्या 12/26, धारा 103(1)/238/70(2) बीएनएस एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के अभियुक्त (1) राम मरांडी, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता परवीन मरांडी, ग्राम धनबाद, थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़ को पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
