गाजियाबाद
कैसे उठाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना योजना का लाभ
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, एमसीपी कार्ड (जिसमें प्रसव पूर्व जांच की तारीख और MCTS/RCH नंबर अंकित हो), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा पात्रता से संबंधित दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड या मनरेगा सूची में नाम होना आवश्यक है।
लाभार्थी का पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप पर किया जाता है। साथ ही आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना तथा डीबीटी और एनपीसीआई सक्रिय होना जरूरी है, जिससे सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा सके।
योजना के लिए आवेदन गर्भवती महिला के अंतिम मासिक चक्र (LMP) से 570 दिनों के भीतर या बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर किया जा सकता है। पात्र महिलाएं अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकती हैं।
