नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
कैराना। प्लॉट के बैनामे में कथित रूप से रास्ता बढ़ाकर धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली कैराना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शामली की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।
ग्राम खन्द्रावली निवासी फारूख पुत्र मुकरिम ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पिता मुकरिम पुत्र असगर अली ने वर्ष 2009 में कैराना क्षेत्र के खसरा नंबर 6400 में स्थित करीब 153.14 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा था। पिता की मृत्यु के बाद चार जनवरी 2020 को उक्त प्लॉट मोहल्ला आलदरम्यान कैराना निवासी साईना पत्नी सगीर को चार लाख रुपये में बेच दिया गया था।आरोप है कि बैनामे के दौरान साईना ने अपने पुत्र नसीर के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए पश्चिम दिशा में 20 फुट चौड़े रास्ते के अलावा दक्षिण दिशा में भी 15 फुट चौड़ा रास्ता दर्ज करा दिया, जबकि विक्रेता पक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में जब पीड़ित को इसकी जानकारी हुई और उसने बैनामे में संशोधन कराने की बात कही,तो आरोपी पक्ष लगातार टालमटोल करता रहा। पीड़ित का आरोप है कि 25 सितंबर 2025 को कैराना तहसील में इस मामले को लेकर बातचीत के दौरान आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही दोबारा बैनामे में संशोधन की बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। फारूक का कहना है कि उसने घटना की शिकायत थाना कैराना पुलिस समेत पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली कैराना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

