दुर्गापूजा को लेकर पाकुड़ में यातायात व्यवस्था में बदलाव, 17 से 21 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन लागू
Traffic arrangements in Pakur to be altered for Durga Puja; route diversions to be in effect from October 17 to 21.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। दुर्गापूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पाकुड़ शहरी क्षेत्र में 17 से 21 अक्टूबर 2026 तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस संबंध में यातायात आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, मुफस्सिल थाना की ओर से आने वाले वाहनों को मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की ओर भेजा जाएगा। वहीं, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक ही जाने की अनुमति होगी। इसके आगे रेलवे स्टेशन की दिशा में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, मालपहाड़ी रोड एवं प्यादापुर ओवरब्रिज की ओर से आने वाले हाइवा सहित अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों का नगर क्षेत्र में परिचालन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार छूट दी जा सकेगी। प्रशासन ने वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करने, सड़कों व प्रमुख चौक-चौराहों पर वाहन पार्क नहीं करने तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।



