कैराना
तीन मामलों में पांच दोषियों को सजा
एनपीटी कैराना ब्यूरो
कैराना। कोर्ट ने चोरी सहित तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई है,एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2005 में झिंझाना थाने पर मेद अली निवासी भड़ी चौसाना, वर्ष 2005 में सोनू, ओमवीर और कामिल कबाडी निवासीगण बिडौली के विरुद्ध चोरी के दो मुकदमे हुए थे। शनिवार को कैराना स्थित कोर्ट ने चारों दोषियों को एक—एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2008 में झिंझाना थाने पर बीरसैन निवासी बाड़ीमाजरा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायालय उठने तक की अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।