अपने ही भतीजे की हत्या करने वाले फूफा व उसके पुत्र को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास व प्रत्येक को 28 हज़ार का अर्थ दंड ।

एनपीटी रायबरेली ब्यूरो
रायबरेली न्यायालय :- रायबरेली अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पाण्डेय ने हत्या के मामले मे पिता एवं दो पुत्रों सहित दमाद को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए प्रत्येक पर 28 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध सख्या 100/18 थाना खीरो मे वादी मुकदमा रज्जब अली द्वारा अपने भतीजे कलीम की हत्या 2018 में जमीनी विवाद था ,जिसका वाद न्यायालय मे विचाराधीन था मे अभियुक्तगण इब्राहिम, इमरान, इरफान, नदीम तथा अन्सार द्वारा खोद खनन करने लगे तो वादी मुकदमे के भतीजे कलीम ने रोका तो सभी अभियुक्तगण ने फावडे , राड,,लाठी, डण्डो से पीटकर कर दी गयी थी दर्ज कराई थी आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित होने के उपरांत 11 साक्षियों तथा 15 अभियोजन प्रपत्र साबित कराये गये अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्तगण को जिला कारागार भेज दिया गया। सजा के बिन्दु पर सुनने के उपरांत सभी अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 28 हज़ार का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।