हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े आतंकी उल्फत हुसैन को मुरादाबाद कोर्ट ने सुनाई, 10 साल की सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
मुरादाबाद । आतंकवादी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह हिजबुल का सदस्य है और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला है। 2002 में पुलिस ने उसे और तीन अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास हथियार और विस्फोटक मिले थे। इनमें AK-47, AK-56, दो पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 कारतूस शामिल हैं। ये आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों में हमला करने की योजना बना रहे थे। इस मामले में मो. तकी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया था। इसके खिलाफ वांरट जारी किया गया।
दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है
आठ मार्च 2025 को एटीएस और कटघर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस की सुनवाई एडीजे 11 छाया शर्मा की अदालत में चल रही है। सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आतंकी उल्फत को दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया
जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार
2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। मुरादाबाद पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 8 मार्च 2025 को ATS और कटघर पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर मुरादाबाद लाया। ADJ-11 की कोर्ट ने उसकी सजा सुनाई और उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला कोर्ट में चल रहा था, और अब आतंकवादी को सजा मिल चुकी है।