पाकुड़

वन पट्टाधिकार अधिनियम के तहत 32 प्रस्तावों की अनुमोदन के साथ 3.82 एकड़ की दी गई स्वीकृति

Approval of 3.82 acres given with approval of 32 proposals under Forest Lease Act

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत लिट्टीपाड़ा अंचल के 20 व्यक्तिगत वन पट्टा रकवा 6.00 एकड़ तथा 12 सामुदायिक वन पट्टा रकवा 3.82 एकड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना निदेशक, आईटीडीए सह जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्ताव तथा सामुदायिक वन पट्टा के कुल 12 प्रस्ताव एवं 20 व्यक्तिगत वन पट्टा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसपर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यों ने प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने वन क्षेत्र में रह रहे सभी ग्रामीण भाईयों और बहनों से अपील किया कि यदि साल 2005 से पहले किसी वन भूमि पर निवास कर रहे हैं या वन भूमि पर खेती कर रहे हैं तो कृप्या ग्रामसभा के माध्यम से अपने वनाधिकार पट्टा का आवेदन जल्द से जल्द जमा करें। उन्होंने बताया कि वनाधिकार पट्टा पाने वाले लाभुक यदि आदिवासी समाज से हैं तो उनकी एक पीढ़ी और अन्य समाज के लोगों की तीन पीढ़ी यानी 75 साल से वन भूमि पर आश्रित हैं तो ऐसे व्यक्ति को ही इसके तहत लाभान्वित किया जायेगा।

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