मुरादाबाद

कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-1) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी अमित कुमार को दोषी करार दिया और तीन साल की कैद के साथ 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कोचिंग जाते वक़्त युवक लड़की का पीछा करता था
यह मामला 24 फरवरी 2016 का है, जब पीड़िता के पिता ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है और कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है। उस दौरान अमित कुमार नामक युवक लगातार उसका पीछा करता था और परेशान करता था। घटना वाले दिन शाम करीब पांच बजे छात्रा स्कूटी से कोचिंग जा रही थी। तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोक लिया। छात्रा के पीछे उसके माता-पिता बाइक से आ रहे थे। उन्होंने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
अदालत ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए। इस फैसले को महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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