गोड्डा

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म आरोपित को सश्रम कारावास

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप को दोषी पाकर सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रज्जाक अंसारी को 06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। वहीं 366 आईपीसी के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व 20,00 रूपये जुर्माना भराने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। वहीं 417 ,323,504 आईपीसी के तहत दोषी पाकर छह माह कारावास व 506 भादवि के तहत एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
मुफसिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में 18 वर्षीया पीड़िता ने कहा था कि 25 जुलाई 2024 को शादी का झांसा देकर रज्जाक अंसारी ने उसे भगाकर रानीडीह ले गया था। घर ले जाने के बाद शादी से इंकार करने लगा। कहा कि रज्जाक की मम्मी बाल रही थी कि शादी करने पर दोनों को जलाकर मार देंगे। परिवार वालों द्वारा तीन लाख रूपये की मांग की जाने लगी। उसके बाद नाबालिग ने कहा कि उसकी माम्मी पापा के पास जितना पैसा है वह दे देंगे। इसके बाद खाते में जमा एक लाख रूपये रज्जाक ने निकाल लिए। राशि मिलने के बाद भी रज्जाक अंसारी ने जबरन एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। मना करने पर उसके साथ बेल्ट से मारपीट की जाती थी। घर के रज्जाक , आजाद, बेगम बीबी, शरीफ अंसारी मिस्टर अंसारी आदि उसे बराबर जान मारने की धमकी देते थे।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी पाकर सजा सुनाई। जुर्माना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने व प्रतिकर मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को निर्देशित किया गया।
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