ललितपुर
रकम दोगुनी करने का झांसा देकर विधवा महिला के सवा लाख रुपये हड़पे
महिला ने न्यायालय में पेश किया दावा, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
ललितपुर। एक और चिटफण्ड कम्पनी द्वारा विधवा महिला से कम समय में रकम दोगुनी करने का प्रलोभन देकर करीब सवा लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न किये जाने और कार्यवाही न होने से पीडि़त महिला ने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर थाना जाखलौन पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। थाना जाखलौन क्षेत्रांतर्गत कस्बा निवासी गनेशी पत्नी स्व.भगुन्ता ने सीजेएम न्यायालय में दावा पेश किया है। उसने न्यायालय को बताया कि ग्राम हरपुरा निवासी धनीराम पुत्र गज्जू अहिरवार वर्ष 2014 के अप्रैल माह में उसके पास आया और उससे कहा कि वह एलआरएन फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी का एजेण्ट है और उसकी कम्पनी कम समय में अधिक ब्याज देती है। कहा कि एफ.डी. करा लो, जिसमें कम्पनी पांच वर्ष में दोगुना रुपया करती है और समय से रुपये वापस कर देती है। पीडि़ता ने बताया कि सामाजिक जान-पहचान होने के कारण वह विश्वास में आ गयी और धनीराम ने एक एफ.डी. एप्लीकेशन नम्बर 127572 जिसके दस्तावेज, प्रमाण पत्र संख्या 00380061 दिनांक 22 मई 2014 राशि 1.25 लाख रुपये उससे लेकर जमा किये और एफ.डी. खोलने के प्रपत्र तैयार किये, जिसमें परिपक्वता तिथि 21 मई 2019 थी, जो कि पूर्ण हो चुकी है। महिला ने बताया कि एफडी की अवधि पूर्ण होने के बाद जब उसने धनीराम से सम्पर्क किया तो वह टाल मटोल करता रहा और कहता रहा कि तुम्हारी परिपक्वता तिथि पूरी हो गयी है, अब अतिरिक्त समय होने पर अधिक धनराशि मिलेगी। पीडि़ता ने बताया कि 18 जून 2025 को शाम 4 बजे वह धनीराम के घर पहुंची और रुपये वापस मांगे तो धनीराम ने रकम न लौटने की बात कहते हुये उसे गालियां देते हुये मारपीट पर आमादा हो गया और धमकाया। मामले की शिकायत पीडि़ता ने जनसुनवाई पोर्टल पर की व 30 जून को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से भेजी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उक्त धनीराम के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2), 352, 351 (3) के तहत मुकद्दमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।



