झारखण्ड माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा-2026 को लेकर बरही अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू।
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
हज़ारीबाग़ झारखण्ड माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 दिनांक 03.02.2026 से प्रारंभ है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास अभिभावकों असामाजिक तत्वों एवं अन्य लोगों की भीड़ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने तथा कदाचार-मुक्त/शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के निमित्त बरही अनुमंडल दंडाधिकारी जोहन टुडू द्वारा धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02.02.2026 से 23.02.2026 तक अथवा परीक्षा की समाप्ति तक, बरही अनुमंडल अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। (1) परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों तथा परीक्षा में प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा। (2) परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन,परिवहन एवं परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
(प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों को छोड़कर) (3) सभी परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल प्रवेश-पत्र तथा परीक्षा-उपयोगी पेन/इंस्ट्रूमेंट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य कोई सामान परीक्षा भवन के अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। (4) सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों की विधिवत जाँच के उपरांत ही उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। (5) परीक्षा केन्द्र के आस-पास (परीक्षा अवधि में) किसी भी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सख्त रूप से वर्जित रहेगा। (6) परीक्षा केन्द्र के आस-पास 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना एवं भ्रमण वर्जित रहेगा। (7) यह आदेश शादी समारोह/बारात आदि सामाजिक संस्कारों/शवयात्रा आदि पर लागू नहीं रहेगा। उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं सभी संबंधित केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया है।



