ललितपुर
हाईकोर्ट सख्त सीसीटीवी न देने पर अवमानना करने का दोषी ठहराया, आरोपी को मिली जमानत
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत न करने के मामले में थाना कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ और विवेचक को अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को न्यायालय उठने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया तथा भविष्य में न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना न करने की चेतावनी दी। मामला सानू उर्फ राशिद की जमानत अर्जी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बैंक खाते खुलवाकर बजाज फाइनेंस से लोन की रकम हड़पने का आरोप है। सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि आरोपी को 14/15 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया, जबकि औपचारिक गिरफ्तारी 17 सितंबर को दिखाई गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कई बार सीसीटीवी फुटेज मांगे जाने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं किया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि यह न केवल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अवैध हिरासत के लिए आरोपी को एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, जिसकी वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से की जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी सानू उर्फ राशिद को शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया और पुलिस महानिदेशक, यूपी को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
