नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा में खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में एडीएम कोर्ट ने संबंधित विक्रेताओं पर 4.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच के बाद हुई।खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में मिश्रित दूध,पनीर,मिर्च पाउडर,फुल क्रीम दूध, आइसक्रीम और अरहर दाल सहित 13 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे।इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां वे अधोमानक पाए गए।
जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था।कोर्ट ने अब इन सभी 13 मामलों में कुल 4.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।यदि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माने की रकम जमा नहीं की जाती है तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ आरसी (राजस्व वसूली) की कार्रवाई की जाएगी।सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।उन्होंने बताया कि दूध और पनीर में फैट की मात्रा कम पाई गई जबकि अरहर दाल में प्रतिबंधित रंग की मिलावट की पुष्टि हुई है।अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच मानकों पर खरे नहीं उतरे।अग्रवाल ने यह भी बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।



