छात्रा के चचेरे भाई की हत्या में अनुज दोषी करार
महाविद्यालय में छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू घोपकर की थी हत्या

सीसीटीवी फुटेज बनी अहम साक्ष्य, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की हत्या के मामले में एक आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि गांव सहपत निवासी व्यक्ति की बेटी विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 22 अक्टूबर 2019 को कॉलेज जाते समय छात्रा के साथ अनुज निवासी गांव हिंगोखेड़ी ने छेड़छाड़ की थी। आरोपी उस समय एमए का छात्र था। छात्रा ने घर लौटकर परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। अगले दिन छात्रा का चचेरा भाई विक्की भी महाविद्यालय में पहुंचा था। जहां अनुज ने छात्रा के साथ फिर से अश्लील टिप्पणियां करते हुए छेड़छाड़ की। विक्की ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी पीठ में चाकू घोप दिया था, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा उपचार के लिए मेरठ ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो कोर्ट) अशोक कुमार भारतेंदु के यहां विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए आरोपी अनुज को दोषी करार दिया। सजा के लिए शनिवार की तिथि नियत की गई है। वहीं, न्यायालय के फैसले के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
सीसीटीवी फुटेज बनी अहम साक्ष्य
महाविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर विक्की को चाकू घोपने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घटना के दौरान परिसर में अफरा—तफरी मच गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो घटनाक्रम से जुड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य बना।



