मथुरा
मथुरा में 23 /10/2026 को मदिरा / भांग की बिक्री को पूर्णतया प्रतिबन्धित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
मथुरा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेंसिंग प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135ग के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार तथा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु मतदान दिनांक 23.10.2026 को जनपद- मथुरा में मदिरा / भांग की बिक्री को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से समस्त आबकारी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रखी जाएंगी। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापीगण को किसी प्रकार का कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।



