पाकुड़

एसडीओ ने की धारा-144 का अवधि विस्तार, 21 अप्रेल तक रहेगा लागू

एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,

पाकुड़ (झा०खं०), माह मार्च-2025 से माह-अप्रैल-2025 के मध्य विभिन्न समुदाय के द्वारा पर्व त्यौहार मनाये जाने के क्रम में असामाजिक तत्वों एवं अन्य द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने तथा विधि-व्यवस्था की प्रबल सम्भावना के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 मार्च 2025 से लेकर 07 अप्रेल 2025 तक के लिए पाकुड़ अनुमंडल अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न शर्तों के साथ न्यायालय कि०मि० सं०-92/25 आदेश ज्ञापांक-26/ डी०बी० (12 मार्च 2025) के माध्यम से निषेधाज्ञा लागू किया गया था। उक्त जारी किये गये निषेधज्ञा के आलोक में विगत सभी पर्व-त्यौहार यथा-सरहुल/ईद/रामनवमी को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सका। पुनः आगामी पर्व-महावीर जयंती/ अम्बेदकर जयंती/ गुड फाइडे / इस्टर भी पाकुड़ जिला में मनाया जायेगा। जिसके ध्यानार्थ विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पूर्व में न्यायालय कि०मि० सं०-92/25 आदेश ज्ञापांक-26/ डी०बी० (12 मार्च 2025) के माध्यम से जारी निषेधज्ञा 13 मार्च 2025 से 07 अप्रेल 2025 तक का अवधि विस्तार 21 अप्रेल 2025 तक के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा किया गया है।

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