उत्तर प्रदेश

पांच अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा

एनपीटी उत्तर प्रदेश ब्यूरो

कैराना। गोवध अधिनियम सहित पांच अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दस दोषियों को सजा सुनाई है।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2001 में कैराना कोतवाली पर साजिद और इरशाद निवासीगण गांव गंदराऊ के विरुद्ध भूमि पर कब्जे के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को कैराना स्थित कोर्ट ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि और तीन—तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर ताहिर और शाहदीन निवासीगण गांव मंडावर के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया और जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा एक—एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2017 में शामली कोतवाली पर नवाब निवासी मोहल्ला आजाद चौक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। चौथे मामले में 2009 में कैराना कोतवाली पर सुखबीर निवासी गांव बुच्चाखेड़ी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने दोषी को 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इनके अलावा पांचवें मामले में 2002 में कैराना कोतवाली पर श्यामू, तहसीन व संजय निवासीगण जलालाबाद तथा बिशन निवासी थानाभवन के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1050-1050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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