राज्य पुलिस सेवा के 3 अधिकारी को हाईकोर्ट से झटका, प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक

एनपीटी रांची ब्यूरो,
रांची, आईपीएस अवार्ड की उम्मीद कर रहे 3 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी को हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने इन तीनों डीएसपी के आईपीएस अवार्ड पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद आईपीएस प्रमोट होने की उम्मीद धुंधली हो गयी है। तीन डीएसपी शिवेंद्र, प्रेम राधा किशोर, और मुकेश महतो पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण का हवाला देकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद यूपीएससी को आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक प्रमोशन की प्रक्रिया को रोक दी जाये। इधर झारखण्ड सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता रजत मणि बाखला और अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि IPS आईपीएस अवार्ड के लिए जिन तीन डीएसपी का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ ऐसे प्रकरण चल रहे हों, उन्हें IPS प्रमोट करना उचित नहीं है। शिवेंद्र, प्रेम राधा किशोर और मुकेश महतो के खिलाप सीबीआई ने चार्जशीट भी दायर की है। गंभीर प्रकरण के बावजूद इनका नाम सूची में शामिल किया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है। अदालत को यह भी बताया कि जिन अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं हैं, उनके नाम इस सूची में नहीं भेजे गये। नियमों के मुताबिक, जिन अधिकारियों पर आपराधिक मामले चल रहे हों, उनका नाम प्रमोशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए तुरन्त जेपीएससी और यूपीएससी को प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।