मुरादाबाद

2018 का दुष्कर्म मामला मुरादाबाद कोर्ट ने सुनाया दोषी को उम्रकैद का फैसला

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो ।

मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 2018 के दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजीव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय का वातावरण पैदा करते हैं

मामला वर्ष 2018 का है, जब पीड़िता ने संजीव पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने संजीव को दोषी पाया। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय का वातावरण पैदा करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया, जो कि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

परिजनों ने जताई संतुष्टि

फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद थी, और आज कोर्ट के फैसले से उन्हें राहत मिली है। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे कानून की जीत करार दिया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button