विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर की गई विधिक जागरूकता कार्यक्रम
Legal awareness program conducted on World Day against Child Labor

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सभागार में आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित एक दिवसीय किशोरियों का एक्सपोजर विजिट के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो ने बताया कि बाल श्रम की समस्या को उजागर करने और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस-2025 का थीम: प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम किया जाना बाकी है आइए प्रयासों को तेज करें” हैं ।अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने साल 2002 में इस दिन की शुरुआत की थी, ताकि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन का अधिकार मिल सके।बच्चों से होटल, फैक्ट्री, खेत, दुकानों, घरों और अन्य जगहों पर काम करवाया जाता है. इससे न सिर्फ बच्चों का बचपन छिन जाता है, बल्कि उनके शरीर और दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। यह दिन सरकारों, संगठनों और लोगों से बाल श्रम के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता है। थीम कहती है कि हमें अब और तेजी से काम करना होगा ताकि 2025 तक हर बच्चा बाल श्रम की जकड़ से मुक्त हो और उसे पढ़ाई, खेल और खुशहाल बचपन मिल सके। यह सभी से मिलकर और मेहनत करने की अपील की गई ।वहीं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ ने कहा कि बाल श्रम की समस्या को उजागर करने और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम से संबंधित कई कानूनी सजा का प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बच्चों का विकास , संरक्षण का अधिकार समेत उनके अधिकार के बारे में कानूनी जागरूकता से अवगत कराया गया।जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार नेशिक्षा से संबंधित निःशुल्क किताब , नामांकन, पढ़ाई से संबंधित हर सम्मान समेत कपड़ा शिक्षा सभी निःशुल्क सरकार की ओर से दी जाती है।कोई भी बच्चा अगर बाल मजदूरी करता हो तो ऐसे बच्चों का नजदीकी विद्यालय में नामांकन कराए उनके अभिभावक को जागरूक करे और शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता फैलाए।मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सुबोध कुमार दफादर,आमड़ापाड़ा प्रखंड के मध्य विधालय पाडरकोला , मध्य विधालय जीतको समेत आमड़ापाड़ा प्रखंड अन्य विद्यालयों के शिक्षिका छात्रा ने बाल श्रम , बाल विवाह पर अपने बातों से जागरूक की। पीएलवी अमूल्य रत्न रविदास ने भी जागरूक की मौके पर पीएलवी पिंकी मंडल, रानी साहा, चंद्र शेखर घोष, उत्पल मंडल, विजय कुमार राजवंशी, नीरज कुमार राउत उपस्थित रहे।