गोड्डा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 25 वर्ष सश्रम कारावास

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
  गोड्डा : पाक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित रानीगंज, अररिया (बिहार) निवासी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को दोषी पाकर 6 पाक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। जबकि 366 भादवि के तहत दोषी पाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।
31 अक्टुबर 2022 की घटना को लेकर ललमटिया थाना में 4 नवंबर 2022 में दर्ज प्राथमिकी में ललमटिया लोहंडिया बाजार निवासी पवन कुमार ने कहा था कि 31 अक्टुबर 2022 को छठ पूजा के अवसर पर वह डाला लेकर छठ घाट पर गया था। घर में पंद्रह वर्षीय पुत्री थी। छठ घाट से जब वापस आया तो पुत्री को घर पर नही देखा। सोचा कि गांव में किसी सहेली के पास गयी होगी। जब देर रात तक नहीं आयी तो पता लगाना शुरू किया। कहा कि खोजबीन के बाद तीन नवंबर 2022 को पता चला कि राहुल कुमार, पिता मनोज मंडल साकिन अररिया बिहार ने उनकी पुत्री को लेकर चला गया है। पूर्व में भी उ सकी पुत्री को लेकर भागने का प्रयास किया था परंतु पकडे जाने पर ग्रामीणों के द्वारा समझा बुझाकर छोड़ दिया गया था। मामले में पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए आरेापित को जेल भेज दिया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षो की दलिल सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोप को सही पाकर सजा सुनायी। इस संबंध में प्रतिकर मुआवजा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को स्थानांतरित किया गया है। इसकी प्रति उपायुक्त को समुचित कारवाई के लिये भेजी गयी है।
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