गोड्डा

कारगिल चौंक से मिशन चौंक तक चला तंबाकू निषेध अभियान 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
गोड्डा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अंजली यादव के निर्देश के आलोक  में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में COTPA-2003 (Ammendment-2021) के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कारगिल चौक से मिशन चौक तक Enforcement Drive चलाया गया। जिसके तहत कुल छह दुकानदारों से अर्थदंड वसूला गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने COTPA-2003 (Ammendment-2021) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कानून के धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान किया जाना गैरकानूनी है। धारा-05 के तहत तम्बाकू पदार्थ का प्रचार-प्रसार करना निषिद्य है। धारा 06 (a) के तहत नाबालिक को एवं नाबालिक के द्वारा तम्बाकू जनित का क्रयविक्रय गैरकानूनी है। धारा-6 (b) के तहत किसी भी शिक्षण सस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का विक्रय गैरकानूनी है। धारा-07 के तहत बिना Pictorial Warning के तम्बाकू जनित पदार्थ का विक्रय करना निषिद्य है।COTPA-2003 (Ammendment-2021) के उल्लंघन किए जाने पर आर्थिक दण्ड या सजा एवं दोनो सजा का प्रावधान है।
अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने सभी दुकानदारों एवं आमजनमानस को उक्त धाराओं की जानकारी देते हुए अपील किया कि तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में सभी का सहयोग आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उनके द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सघन छापामारी अभियान चलाया जाएगा।
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