ललितपुर

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 को किया प्रभावी

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि आगामी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि, 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, परीक्षायें, 02 मार्च को होली, 04 मार्च को भाई दोज, 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी एवं 31 मार्च को महावीर जयन्ती आदि त्यौहार हैं। कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा सामाजिक सद्भाव एवं शौहार्दपूर्ण वातावरण पर कुप्रभाव डालने का प्रयास किया जा सकता है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। इसलिए अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने 4 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इस आदेश के तहत किसी भी स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें। जिले की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू भाला आदि लेकर नही चलेगा और न ही शादी विवाह आदि में शस्त्र से फायर करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा परन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारियों तथा लाठी के संबंध में अपंग व्यक्तियों पर लागू ड्यूट नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, वक्तव्य चाहे वो मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नही करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नही किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद, की परीक्षाओं के लिये स्थापित/अधिकृत परीक्षा केन्द्रों पर 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थी / परीक्षक / कक्ष निरीक्षक एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। जनपद की परिसीमा के अन्दर स्थापित परीक्षा केन्द्रो के आस पास प्रात: 6.30 बजे से 10.30 एवं अपरान्ह 1.30 से 5.30 तक फोटो स्टेट मशीन की दुकाने आदि नही खुलेंगी। परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति नकल करने व नकल कराने का प्रयास नही करेगा व न ही उसमें सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर ध्वनि के यन्त्रो का प्रयोग नही करेगा। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी/उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। उक्त आदेश, लागू करने की तिथि से प्रभावी होगा।
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