शामली

मुकंदपुर खेड़ी में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

मुखबिरी के शक में दोनों पक्षों के लोगो के बीच दो दिन पूर्व भी हो चुकी है मारपीट

शांतिभंग होने की आशंका के चलते दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर चुकी है पुलिस

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
कैराना। गांव मुकुंदपुर खेड़ी में कुछ लोगो ने घर में घुसकर युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। युवक को गम्भीर हालत के चलते हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। मामले में पुलिस ने सगे भाइयों समेत आठ लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों के लोगो के बीच मुखबिरी के शक में दो दिन पूर्व भी मारपीट हो चुकी है, जिसका मुकदमा भी कोतवाली पर दर्ज है।

शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकंदपुर खेड़ी निवासी अफसर अपने घर पर था। इसी दौरान करीब एक बजे पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों व अवैध हथियारों से लैस कुछ लोग घर के अंदर घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इसी बीच आरोपियों ने अफसर को गोली मार दी, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली युवक के बांए कंधे पर लगी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर, मामले की सूचना पर पुलिस आनन—फानन में मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे गम्भीर हालत के चलते हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में घायल युवक के भाई इरफान की ओर से गांव के ही शादाब, फाजिल, वासिल, आवेश, फुरकान व वादिल तथा झिंझाना क्षेत्र के गांव रोटन निवासी जुनैद और गांव इस्सापुर खुरगान निवासी राशिद के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि युवक को गोली मारने के सम्बंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्येक बिंदु पर मामले की जांच की जा रही है।
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मुखबिरी के शक में दोनों पक्षों के बीच हो चुकी है मारपीट

गांव मुकंदपुर खेड़ी में युवक को गोली मारने की घटना मुखबिरी के शक में विगत गुरुवार को दोनों पक्षों के लोगो के मध्य हुई मारपीट से जुड़ी है। इस झगड़े में एक पक्ष का शादाब व दूसरे पक्ष का जमालू घायल हो गए थे। मामले में शादाब ने जमालू के चार पुत्रों इरफान, समीर, नवाब व अफसर के विरुद्ध कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शादाब ने चारों भाइयों पर मुखबिरी करने के शक ने मारपीट करके दांत तोड़ने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के छह लोगों के खिलाफ शांतिभंग होने की आशंका के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा-170 के तहत चालानी कार्यवाही की थी।

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