जालौन

बेतवा नदी में लिफ्टर मशीनों से मौरम निकालना ठेकेदारों पर पड़ा भारी

 संलिप्त तीन खंडों 1, 2 व 4 में एक-एक लिफ्टर मशीन मौके पकड़ी

 थाना आटा में खनन निरीक्षक ने दर्ज कराया तीन पट्टाधारकों पर मुकदमा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
कालपी (जालौन)। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी में अनधिकृत तरीके से लिफ्टर मशीन से बालू निकलना ठेकेदारों को भारी पड़ गया। जिले के खनन निरीक्षक की शिकायत पर तीन नामजद पट्टाधारकों के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं 3(2), 517 (2) तथा खनिज अधिनियम की धाराओं 4 व 21 के अंतर्गत आटा थाना में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस तत्परता पूर्वक विवेचना करने में जुट गई है। उक्त मामले को लेकर खनन निरीक्षक कुलदीप कुमार ने थाना आटा में अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि 23 मार्च 2026 की शाम करीब 6 बजे उप जिलाधिकारी कालपी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खनन निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष आटा की संयुक्त टीम ने तहसील कालपी के ग्राम कहटा हमीरपुर के बेतवा नदी के तल में उप खनिज बालू, मौरम के अवैध खनन में संलिप्त खनन खंड संख्या 1, 2 व 4 का निरीक्षण किया गया। जांच के समय कोई व्यक्ति मौके पर नहीं पाया गया। उपखनिज बालू, मौरम खनन में से संलिप्त तीन खंडों 1, 2 व 4 में से एक-एक लिफ्टर मशीन मौके पर पाई गई। उक्त पाई गई लिफ्टर मशीनों को थाना पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। इसी प्रकार जनपद जालौन के तहसील कालपी स्थित ग्राम काहटा हमीरपुर के खंड एक के संचालकध् खनन पट्टाधारक करन सिंह राजपूत पुत्र हरनारायण सिंह निवासी गणेश गंज उरई व खंड 2 के आरोपी संचालक, खनन पट्टाधारक लक्ष्मी खाद भंडारण भगवानदास गुप्ता पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट महाराजपुर जिला कानपुर नगर तथा खंड संख्या चार के आरोपी संचालक, पट्टाधारक सक्षम कंडक्टर एंड सप्लायर देवेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी ओम शांति नगर थाना कोतवाली व जिला झांसी द्वारा चोरी से उप खनिज बालू, मौरम का खनन प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों द्वारा कराया जाना पाया गया। जो उत्तर प्रदेश उपखनिज परिवहन नियमावली के नियम 42 (ज) एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में बेचैनी फैल गई है।
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