
नेशनल प्रेस ब्यूरो टाइम्स।
लातेहार। आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), राँची के द्वारा समाहरणालय सभागार, लातेहार में शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग, राँची के आयकर अधिकारी अजित के द्वारा जिला अवर निबंधक एवं उनके कार्यालय की एस. एफ. टी. स्टेटमेंट (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण) दाखिल करने की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि आयकर विभाग के पोर्टल पर स्वच्छ एवं त्रुटिरहित डाटा अपलोड किया जाए। आयकर निरीक्षक श्री पंकज कुमार ने निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण को तय समय अवधि में अपलोड करने पर जोर दिया तथा अचल सम्पति के क्रेता एवं विक्रेता की पैन एवं इसका भेलिडेशन, लेन देन की राशि, तारीख एवं भुगतान का माध्यम सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में डम्मी फाइलिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर एस. ऍफ़. टी. फाइलिंग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगो के प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दिया गया। कार्यक्रम में जिला अवर निबंधक, लातेहार श्री विपिन साहू ने कहा की उनका कार्यालय आयकर विभाग के पोर्टल पर निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण अपलोड करने में हमेशा तत्पर रहता है एवं समय सीमा के अंदर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है उन्होंने बताया कि क्रेता, विक्रेता के पैन एवं आधार के जाँच के बाद ही दस्तावेज़ का निबंधन किया जाता है। कार्यक्रम में आर. बी. ए. एन. एस. बनाम बी गुणाशेखर एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 16.04.2025 को दिए गये फैसले के आलोक में संदर्भित निर्देश पर चर्चा की गई एवं विक्रय डीड में विक्रय मूल्य का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने की जरुरत पर बल दिया गया कार्यक्रम में अपर समाहर्ता रामा रविदास, अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार, अजय कुमार रजक, आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), राँची की ओर से आयकर अधिकारी अजित, आयकर निरीक्षक पंकज कुमार, एवं आयकर निरीक्षक असविंद प्रसाद एवं जिला अवर निबंधक, लातेहार, कोषागार पदाधिकारी निहारिका वर्मा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, जिला शिक्षा अधिक्षक, गौतम कुमार साहू, कार्यपालक पदाधिकारी अजय कच्छप, संबंधित अन्य पदाधिकारी, गणमान्य अधिवक्ता, पेशेवर सलाहकार एवं दस्तावेज लेखक भी उपस्थित थे।



