मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना में पक्षपात के आरोप।
गुवाहाटी हाईकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर असम सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश ।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
असम : मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना’ को लेकर गंभीर पक्षपात के आरोप सामने आए हैं। इसी वजह से गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना से संबंधित दाखिल रिपोर्टों में संकेत दिया गया है कि बड़े पैमाने पर पक्षपात के कारण लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी हुई है, और अयोग्य उम्मीदवारों को अधिक योग्य लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया ने वंचित लोगों के बीच गहरी असंतुष्टि पैदा की है, जिसके चलते सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में औपचारिक याचिका दाखिल की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने योग्य उम्मीदवारों की बजाय पार्टी से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी, जिससे मेरिट आधारित प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने विस्तृत सुनवाई की और योजना से जुड़े चयन प्रक्रिया तथा निगरानी व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल किए। न्यायालय द्वारा इंगित जांच के बावजूद सुनवाई के दौरान सरकारी प्रतिनिधि संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसी कारण न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे आगामी दो सप्ताह के भीतर अपनी चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करें।



