गाजियाबाद

कानून का पालन, लेकिन न्याय भी बरकरार

डी एम ,बोले आवंटियों का हक छीना नही जायेगा 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लोनी गाजियाबाद : पिछले कुछ समय से  चर्चाओं में आई साहिबाबाद मंडी समिति के 70 दुकानों को पिछले माह मण्डी सचिव साहिबाबाद द्वारा नोटिस दिये गये थे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में मण्डी सचिव सुनील कुमार शर्मा, सम्बंधित अधिकारियों एवं आड़तियों की एक निर्णायक बैठक महात्मा गांधी सभागार में बुलाई गई।
बैठक में मण्डी समिति के सचिव ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि दुकानों के आवंटन का अधिकार दुकान आवंटन समिति के पास निहित है, जिसके अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी होते हैं। समिति द्वारा आवंटित दुकानों का आवंटियों द्वारा हस्तांतरण या क्रय-विक्रय स्वयं नहीं किया जा सकता। यदि किसी को दुकान नहीं रखनी है तो उसे समिति को वापस करना होगा, जिसके बाद समिति द्वारा पुनः आवंटन किया जाएगा। जिन दुकानदारों ने स्वयं ही दुकान हस्तांतरित या क्रय-विक्रय की थी, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे।
इस पर दुकानदारों एवं आवंटियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 2008 से पूर्व आवंटित दुकानों पर ऐसे किसी नियम का कोई प्रावधान नहीं था और हस्तांतरण का अधिकार मण्डी सचिव के पास ही निहित था।
जिलाधिकारी ने सभी पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद निर्णय लिया कि दिये गये नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही विभागीय मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही किसी भी कार्यवाही के मामले मेंनिर्णय लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने आवंटियों को यह भी निर्देश दिया कि वे 2008 से पूर्व मण्डी सचिव के पास हस्तांतरण के अधिकार होने से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी के इस निर्णय से आड़तियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. सन्तोष कुमार उपाध्याय, आईएएस अयान जैन, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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